भरतपुर| भरतपुर समेत पश्चिम मध्य रेलवे के सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अब गंदगी फैलाना यात्रियों को महंगा पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने स्टेशन परिसर और ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। रेलवे परिसर में थूकने, कचरा फैलाने या स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर 200 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) और उससे वरिष्ठ अधिकारियों को भी जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों हेतु जुर्माना) नियम, 2012 के तहत यह व्यवस्था लागू है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर वातावरण बनाए रखना है। .रेलवे ने तय किए 200-500 रुपए के जुर्माने... रेलवे स्टेशन या ट्रेन में निर्धारित स्थान के अलावा थूकने तथा प्लेटफॉर्म या ट्रेन में कचरा फेंकने या जमा करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं निर्धारित स्थान के अलावा शौच या पेशाब करना, रेलवे संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना या दीवारों पर लिखना, स्टेशन परिसर में पशु-पक्षियों को भोजन कराना, वाहन धोना या मरम्मत करना, निर्धारित स्थान के अलावा सामान का भंडारण करना, खुले में कपड़े या बर्तन धोना अथवा स्नान करने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा।