भीलवाड़ा जिले में 12 साल पहले हुए लूट और हत्या के मामले में आरोपी रफीक मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-02 ने फैसला सुनाते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी मामले में पूर्व में चार अन्य आरोपी राकेश, रामा, राजू और करण कंजर को भी उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है। यह था मामला अपर लोक अभियोजक राजेन्द्र कुमार गुर्जर ने बताया कि 16 अक्टूबर 2014 को मंगरोप थाना क्षेत्र के काबरा निवासी रामचन्द्र और उनकी पत्नी श्यामू देवी रात में अपने मकान के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने दोनों पर हमला कर दिया।श्यामू देवी के सोने के जेवर मांदलिया, सिर का बोर और कानों की टोटियां लूटकर रामचन्द्र के साथ लाठी-डंडे से मारपीट की गई थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 27 गवाह और 50 डॉक्युमेंट्स पेश कर आरोपी को सजा इस मामले में धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच के बाद रफीक मोहम्मद को गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया। ट्रायल के दौरान 27 गवाह और 50 डॉक्युमेंट्स कोर्ट में पेश किए गए। जिनके के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारवास की कड़ी सजा सुनाई।