सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा सरपंच सीता सैनी को पदमुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है। पिछले दिनों पट्‌टे जारी करने और पंचायत समिति से जुड़ी अन्य अनियमितताओं का हवाला देकर सरपंच सीता सैनी को 2 अक्टूबर को कार्यमुक्त कर दिया गया था। यह आदेश जारी किया गया था- सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई। फिलहाल उच्च न्यायालय ने अब सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। सरपंच के वकील ने कार्रवाई को गलत बताया। कहा कि आदेश जारी करने में पंचायत राज अधिनियम की धारा 38 का पालन नहीं किया गया था। इसलिए सरपंच सीता सैनी की तओर से कोर्ट में रिट लगाई। उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगाई। 2 अक्टूबर को किया था पद मुक्त राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2026 को चौथ का बरवाड़ा सरपंच सीता सैनी पर आरोप लगाया था कि सरपंच ने पट्टे जारी करने एवं निर्माण संबंधी कार्य में अनियमितता बरती है। सरपंच आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंची और कहा कि आदेश जारी करने की पूरी प्रक्रिया में न तो कानूनी पालना की गई और न ही पंचायती राज अधिनियम का पालन किया गया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से की गई है। उच्च न्यायालय के वकील मनीष शर्मा ने बताया- न्यायालय के आदेश की कॉपी अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज को दी गई है। साथ ही दोबारा से आदेश जारी करने और फिर से सरपंच को नियुक्त करने की मांग की गई है।