मुख्य सचिव ने हर छोटे बड़े सरकारी आयोजन के लिए होटल और प्राइवेट जगहों पर कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है। विशेष परिस्थिति को छोड़ अब सभी सरकारी विभाग होटलों और प्राइवेट जगहों पर बैठकें, प्रदर्शनी, सेमिनार और समारोह नहीं कर सकेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव के सर्कूलर में निर्देश दिए हैं कि सभी तरह के आयाोजन जहां तक संभव हों, सरकारी भवनों और सरकारी संस्थाओं के ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल में ही किए जाएं। इससे सरकारी सुविधाओं का सुचारू उपयोग होगा और सरकारी पैसे का अनावश्यक खर्च रोका जा सकेगा। भविष्य में होने वाले सभी कार्यक्रम, प्रदर्शनी, समारोह, बैठक और सेमिनार आदि का आयोजन सरकारी हॉलों में ही किया जाएगा। प्राइवेट जगह के लिए कमेटी से मंजूरी लेनी होगी सर्कुलर के मुताबिक किसी ​विशेष परिस्थिति में यदि प्राइवेट जगह या होटल में कार्यक्रम करना जरूरी हो तो, इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। इस कमेटी में वित्त विभाग के एसीएस या प्रमुख सचिव, जीएडी के प्रमुख सचिव और आयोजन से जुड़े विभाग के एसीएस या प्रमुख सचिव मेंबर होंगे। आरआईसी, कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में करने की हिदायत मुख्य सचिव के सर्कूलर के मुताबिक सरकारी विभाग, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाएं, PSUs की तरफ से समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, सेमिनार, समारोह किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए सरकारी विभागों और संस्थाओं के पास सभी सुविधाओं से लैस कॉन्फ्रेंस हॉल उपलब्ध हैं। इनमें राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान (IGPRS), हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा), राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान (SIAM) दुर्गापुरा शामिल हैं।