डूंगरपुर जिला न्यायालय ने सोमवार को सात साल पुराने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील पुष्कर चौबीसा ने बताया- मामले में जयसिंह उर्फ जैसा पुत्र रामा डामोर और जैसा पुत्र धीरा डामोर को दोषी करार दिया गया है। यह घटना 4 जून 2019 को धंबोला थाना क्षेत्र में हुई थी। मणी पत्नी नाना पगी डामोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह, उनका बेटा कुबेर सिंह और पोती भानुमति घर के आंगन में सो रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके घर आया और सो रहे कुबेरसिंह की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। धंबोला थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। जिला न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद आज यह फैसला सुनाया है।