भीलवाड़ा में बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला करने पिता को कोर्ट ने 5 साल जेल की सजा सुनाई है। वहीं 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साल 2015 में पेड़ काटने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। गुस्से में पिता ने बेटे की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। पुश्तैनी जमीन पर पेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद लोक अभियोजन अधिकारी अनुराग आचार्य के अनुसार, बीगोद थाना क्षेत्र के खटवाड़ा गांव में आरोपी सतीशकुमार शर्मा अपनी पुश्तैनी संपत्ति पर उगे बबूल के पेड़ को काट रहा था। इसी दौरान उसका बेटा रमेश वहां पहुंचा और पेड़ काटने से मना करने लगा। विवाद बढ़ने पर गुस्से में सतीश ने कुल्हाड़ी से बेटे रमेश की गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर हालत में उदयपुर किया गया रेफर हमले के बाद घायल रमेश को पहले बीगोद ले जाया गया, जहां से उसे भीलवाड़ा रेफर किया गया। हालत गंभीर होने पर बाद में उसे उदयपुर भेजा गया, जहां उसका इलाज किया गया। 12 साक्ष्य और 11 दस्तावेजों से साबित हुआ जुर्म मामले में बीगोद पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 12 साक्ष्य और 11 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर आरोपी का जुर्म साबित हुआ। एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा एडीजे संख्या 3 भीलवाड़ा (शिविर मांडलगढ़) के न्यायाधीश अमित कुमार ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की जेल और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।