भास्कर संवाददाता | श्रीगंगानगर स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल की रिपोर्ट में अमानक पाए जाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि लोग मिलावटखोरों से सावधान रहें। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बच सकें। हैरानी यह है कि इनमें से कई जगह मंदिरों में प्रसाद भी जाता था।सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि अब इनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी। मिलावट हो यहां पर करें संपर्क: सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि जहां भी अशुद्ध, मिलावटी व अवधिपार खाद्य सामग्री बेचने की आशंका हो, उसकी शिकायत अवश्य करें। विभाग के मोबाइल नंबर 93515-04313 पर वॉट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। 181 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. पवन सैनी ने बताया कि अनसेफ व सब-स्टैंडर्ड खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे खाद्य में मौजूद बैक्टीरिया, फंगस और हानिकारक केमिकल फूड पॉइजनिंग, डायरिया, उल्टी-दस्त, टाइफाइड व हैजा जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। लगातार सेवन से लीवर व किडनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। खासकर दूध, पनीर, खोया और तले खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होकर संक्रमण का कारण बनते हैं। मिलावटी मसाले व पाउडर एलर्जी और पेट संबंधी समस्याएं बढ़ाते हैं। हरीराम वर्मा, सेवानिवृत्त फूड सेफ्टी ऑफिसर। पड़ताल : जिले में खाद्य जांच के दौरान कई दुकानों के उत्पाद अनसेफ और सब-स्टैंडर्ड पाए गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से कुछ सामग्री मंदिरों में प्रसाद के रूप में भी पहुंच रही थी, जिससे श्रद्धालुओं की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अनसेफ यानी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 59 के तहत 6 माह से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। एक लाख से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। सब-स्टैंडर्ड पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में अधिनियम में दिए गए मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर धारा 51 के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यह तब लागू होता है जब पदार्थ अनसेफ नहीं हो। सब-स्टैंडर्ड मिसलीडिंग यानी खाद्य पदार्थ के पैकेट पर भ्रामक तथ्यों का उल्लेख किया गया हो। इस पर अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।