करौली की विशेष NDPS अदालत ने 2020 के एक स्मैक जब्ती मामले में आरोपी छोटू को 7 साल की जेल और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सपोटरा थाना पुलिस ने छोटू को नाकाबंदी के दौरान 6 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकड़ा था। विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार बैरीवाल ने 15 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। आरोपी छोटू पुत्र गणेश, करौली के झील का हार, तीन बड़, कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। सरकारी वकील रीतेश सारस्वत ने बताया कि 18 सितंबर 2020 को सपोटरा थाना के सब-इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने इनायती मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान छोटू से 6 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की थी। इसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की गई। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत में 9 गवाहों के बयान और 24 दस्तावेजी सबूत पेश किए। इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।