किशनगढ़ में गिरवी रखे सोने की रकम हड़पने के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 ज्ञानेंद्र सिंह ने आरोपी विकास तातेड़ के विरुद्ध गांधीनगर थाना पुलिस को धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं। यह मामला मदनगंज किशनगढ़ निवासी अफजल हुसैन ने अपने वकील रूपेश शर्मा के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया था। परिवादी ने बताया- जून 2023 में विकास तातेड़ ने उसे दो किश्तों में कुल 3 लाख 88 हजार रुपए उधार दिए थे, जिस पर 1.70 प्रतिशत मासिक ब्याज तय हुआ था। रकम के बदले आरोपी ने अफजल से लगभग 10 तोला सोना गिरवी रखने को कहा। परिवादी ने अपनी मां और दादी के सोने के जेवरात, जिनमें चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, हार और बालियां शामिल थीं, गिरवी रखे। इस संबंध में आरोपी ने एक लिखित इकरारनामा भी दिया था। वर्तमान में इन जेवरातों की कीमत करीब 16 से 17 लाख रुपए है। परिवादी के अनुसार, वह नियमित रूप से ब्याज चुकाता रहा। बाद में जब उसने मूल रकम लौटाकर अपने जेवर वापस लेने की कोशिश की, तो आरोपी टालमटोल करता रहा और आखिर में सोना लौटाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि आरोपी ने यह भी कहा- वह सोना किसी अन्य व्यक्ति को बेच चुका है। अफजल हुसैन ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह शिकायत लेकर थाने पहुंचा, तो आरोपी अपने साथियों के साथ वहां आया और उसे व उसके परिवार को धमकाया। पुलिस स्तर पर कार्रवाई नहीं होने पर परिवादी ने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रस्तुत तथ्यों और अधिवक्ता के तर्कों को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने और विस्तृत जांच के आदेश जारी किए।