कोटा पॉक्सो कोर्ट (4) ने नाबालिग से रेप मामले में सहयोग करने के 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश विक्रम सिंह ने 26 साल के सह-आरोपी (लड़की का बड़ा भाई) को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सगे भाई ने किया रेप, बताने पर जान से मारने की धमकी दी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वंदना नागर ने बताया कि घटना 28 फरवरी 2023 को 15 साल की नाबालिग पीड़िता ने ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि पीड़िता और उसकी एक 12 साल की छोटी बहन भैंस चलाकर शाम करीब 7 बजे घर लौट रही थीं। इस दौरान रास्ते में 3 युवकों ने उन्हें रोका, जिसमें 2 उनके सगे भाई थे जबकि एक अन्य युवक छोड़ी दूरी पर खड़ा था। छोटी बहन को झाड़ियों में खींचकर ले गया बड़े लड़के ने बड़ी बहन को 100 रूपए दिए और अपने पास रोक लिया। विरोध करने पर मारने की धमकी दी। उसी दौरान लड़के का नाबालिग भाई मेरी छोटी बहन को खींचकर झाड़ियों में ले गया। आरोपी के नाबालिग भाई ने छोटी बहन को खींचकर झाड़ियों में ले जाकर रेप किया। आरोपियों ने घटना के बाद दोनों बहनों को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। दोनों बहन घर पर आई। उन्होंने डर के कारण किसी को घटना के बारें में नहीं बताया। हिम्मत करके मां को सारी बात बताई और मां के साथ शिकायत देने थाने पहुंची। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सह आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 12 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए। बाल अपचारी के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में मामला पेंडिंग है।