राजस्थान हाईकोर्ट ने सजायाफ्ता बंदी आसाराम की पैरोल और ओपन जेल में भेजने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पैरोल मामले में जवाब मांगा है। वहीं सरकार ने ओपन जेल संबंधी याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए कहा कि आसाराम वर्तमान नियमों के दायरे में नहीं आते। सरकार ने दलील दी कि ओपन जेल के लिए आयु सीमा, अपराध की प्रकृति तथा राजस्थान का निवासी नहीं होने जैसे कारण उनके मामले में लागू होते हैं। सरकार को जवाब पेश करने का समय दिया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं को सरकार के जवाब पर प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) दाखिल करने के निर्देश दिए। पैरोल याचिका में भी सरकार को जवाब पेश करने का समय दिया गया है। दोनों मामलों की अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को होगी।