राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि 25 मई तक बढ़ा दी है। पहले आसाराम की जमानत अवधि 6 मई को खत्म हो रही थी। आसाराम ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था। उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने आसाराम की जमानत अवधि को मेडिकल ग्राउंड पर 25 में तक बढ़ाने के निर्देश दिए। आसाराम की ओर से पैरवी करते हुए उनके अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट उनकी अपील पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख चुका है। हमारा इलाज अभी जारी है ऐसे में इलाज पूरा होने तक जमानत की अवधि बढ़ाई जाए।