सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी, वजीरपुर और बामनवास क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के अनुरोध पर जारी किया है। प्रशासन के अनुसार करौली जिले के पांचना बांध के पानी को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही पोस्टों के कारण सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई थी। पांचना बांध के पानी को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद फैसला आदेश के अनुसार करौली जिले के पांचना बांध के पानी के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ टिप्पणियां प्रसारित की जा रही थीं। प्रशासन का कहना है कि इन पोस्टों के कारण गुर्जर और मीणा समाज के बीच तनाव बढ़ने और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका थी। प्रशासन ने माना कि फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अफवाहें तेजी से फैल सकती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया। 2G से 5G तक सभी मोबाइल डेटा सेवाएं बंद आदेश के तहत गंगापुर सिटी, वजीरपुर और बामनवास क्षेत्र की पूरी परिधि में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल डेटा इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध 8 जुलाई 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट 59 सेकंड से लागू हुआ है और 9 जुलाई 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट 59 सेकंड तक प्रभावी रहेगा। ब्रॉडबैंड और लीज लाइन सेवाएं रहेंगी चालू प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट और लीज लाइन सेवाओं को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। यानी इन सेवाओं का उपयोग पहले की तरह जारी रहेगा। आईटी एक्ट और टेलीकॉम नियमों के तहत जारी हुआ आदेश प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई लोक सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। आदेश Temporary Suspension of Telecom Services Rules, 2017 और आईटी एक्ट, 2000 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।