झुंझुनूं में रंगदारी के लिए दुकानदार पर जानलेवा हमला करने के एक मामले अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-01 की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मारपीट और रंगदारी के दोषी दो युवकों को 5-5 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपने साथियों के साथ पहुंचा था मामला 12 जून 2021 का है। गांव हांसलसर निवासी पीड़ित बिजेंद्र ने रिपोर्ट दी थी कि वह अपने गांव में शराब का ठेका चलाता है। शाम करीब 4:30 बजे सुनील कुमार (निवासी बांसड़ी) और कपिल (निवासी उदावास) अपने 3-4 अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंचा था। आरोपियों ने पीड़ित से कहा- महीने का हफ्ता आज तक क्यों नहीं दिया। जब पीड़ित ने रंगदारी देने से मना किया, तो आरोपियों ने लोहे की पाइप, सरियों और लाठियों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे अधमरा कर दिया। हमले में पीड़ित के दोनों पैर और बायां हाथ टूट गए थे। 35 दस्तावेजों और 19 गवाहों ने जुर्म साबित किया ​घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज कराए। 35 महत्वपूर्ण दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। पीड़ित की ओर से पैरवी एडवोकेट सुरेंद्र कुमावत हांसलसर ने की। दोषियों को मिली सजा कोर्ट ने सबूतों के आधार पर सुनील कुमार और कपिल को दोषी माना है। दोषियों को 5 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर कुल 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की यह राशि पीड़ित बिजेंद्र को बतौर मुआवजा दी जाए। इसके अलावा पीड़ित को 'विक्टिम कंपन्सेशन स्कीम' (पीड़ित प्रतिकर स्कीम) के तहत भी सहायता दिलाने की अनुशंसा की गई है।