शिक्षा विभाग में गत दिनों बड़ी संख्या में तबादले हुए है, लेकिन इन तबादलों से बहुत से शिक्षक और कार्मिक असंतुष्ट है। शिकायतों के निस्तारण के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के निर्देश पर असंतुष्ट शिक्षकों और कार्मिकों की समस्या का जल्द निस्तारण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने निदेशालय और संभाग स्तर पर ट्रांसफर परिवेदना समितियों का गठन किया है। ये समितियां 19 जून से 10 जुलाई के बीच जारी स्थानांतरण आदेशों से संबंधित परिवेदनाओं का परीक्षण कर निर्णय लेंगी। समितियां विशेष परिस्थितियों वाले मामलों का प्राथमिकता से परीक्षण करेंगी। परिवेदना देने वाले संबधित कार्मिक अपनी परिवेदना ई-मेल के माध्यम से 20 जुलाई से 24 जुलाई को शाम 6 बजे तक भेज सकते है। समय पर प्राप्त परिवेदनाओं का गठित समितियों द्वारा 30 जुलाई तक कार्रवाई की जाएगी । इनमें एकल महिला कार्मिक, विधवा एवं परित्यक्ता कर्मचारी, दिव्यांग कार्मिक, गंभीर एवं असाध्य रोगों से पीड़ित कर्मचारी, सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी (स्पाउस केस) की शिकायतों का प्रमुखता से निस्तारण करेगी। इसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने हाल ही में आदेश जारी करके निदेशालय स्तर एवं संभाग स्तर पर समितियों का गठन किया है। इस फैसले से टोंक समेत अन्य जिलों के ट्रांसफर से असंतुष्ट शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अन्य कार्मिकों को राहत मिलेगी। समिति में ये होंगे शामिल: निदेशालय स्तर पर बनी समिति में अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक), प्रारंभिक शिक्षा को अध्यक्ष एवं संयुक्त निदेशक (कार्मिक), संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), उपनिदेशक (प्रशासन), उपविधि परामर्शी माध्यमिक शिक्षा सदस्य एवं सहायक निदेशक (स्थापना) सी-5 अनुभाग को सदस्य सचिव बनाया गया है जो व्याख्याता, उप प्राचार्य,प्राचार्य आदि की परिवेदनाओं की सुनवाई करेंगी। प्रत्येक संभाग स्तर पर बनी समिति राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में संभाग मुख्यालय के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,संयुक्त निदेशक द्वारा नामित जिला शिक्षा अधिकारी तथा संयुक्त निदेशक कार्यालय के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (या समकक्ष अधिकारी) को सदस्य एवं सदस्य सचिव बनाया गया है। निदेशालय का कहना है कि इन समितियों के गठन से स्थानांतरण प्रक्रिया में उत्पन्न उत्पन्न विशेष परिस्थितियों वाले मामलों का सुनियोजित,पारदर्शी और शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित होगा। इससे स्थानांतरण आदेशों को लेकर प्राप्त शिकायतों और मानवीय आधार पर राहत संबंधी परिवेदनाओं का समयबद्ध समाधान संभव हो सकेगा। विभाग का निर्णय स्वागत योग्य शिक्षक संघ रेसटा,राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने बताया- शिक्षा विभाग के स्थानांतरण आदेशों से असंतुष्ट शिक्षकों और कार्मिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने निदेशालय और संभाग स्तर पर ट्रांसफर परिवेदना समितियों का गठन किया है। जिसमें प्राप्त परिवेदनाओं की सुनवाई के बाद निस्तारण किया जाएगा। जिसमें वास्तविक रूप से तबादलों से प्रभावित शिक्षकों को राहत मिल सकेगी। शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग का ये स्वागत योग्य निर्णय है।