सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने और पुराने प्रदूषणकारी व्यावसायिक वाहनों को सड़कों से हटाने के उद्देश्य से फैसला लिया है। केंद्र सरकार की ‘नया सफर योजना’ के तहत पात्र वाहनों को बदलकर नए बीएस-6, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार ने एकमुश्त कर और मोटर वाहन कर में 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट की अधिसूचना जारी की है। यह फायदा उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगा जिन्होंने अपना वाहन राजस्थान से खरीदा है। आदेश ट्रांसपोर्ट विभाग के संयुक्त सचिव ओम प्रकाश बुनकर की ओर से जारी किया गया है। केंद्र सरकार की ‘नया सफर योजना’ का उद्देश्य पुराने बीएस-4 और उससे पहले के मानकों वाले व्यावसायिक वाहनों को हटाकर कम प्रदूषण फैलाने वाले बीएस-6, सीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत पुराने वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर जमा कर ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट’ प्राप्त करने या निर्धारित शर्तों के अनुसार वाहन का एनसीआर अथवा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शहरों से बाहर स्वामित्व हस्तांतरण करने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। किस वाहन पर कितनी छूट मिल सकेगी पुराना वाहन स्क्रैप करने पर - नए BS-6 या ईवी रजिस्ट्रेशन पर वन टाइम टैक्स में 100% की छूट। अगले 10 वर्षों के लिए मोटर व्हीकल टैक्स भी 100% माफ रहेगा। सैकंड हैंड BS-6 वाहन खरीदने पर- वन टाइम टैक्स में 50% और 10 सालों के मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। नया BS-6 या इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर - वन टाइम टैक्स में 100% की छूट और 10 साल तक मोटर व्हीकल टैक्स में 100% की राहत मिलेगी। रजिस्टर्ड BS-6 वाहन ट्रांसफर कर खरीदने पर : वन टाइम टैक्स और 10 साल के मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट का लाभ मिलेगा।