हनुमानगढ़ के संगरिया में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ अंसारी ने मनोज उर्फ रोडिया को अवैध हेरोईन रखने के आरोप में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे 8 साल की जेल और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सरकारी वकील कैलाश कुमार सिवंल ने बताया- यह मामला 24 फरवरी 2020 का है। उस दिन थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार संगरिया कस्बे में गश्त पर थे। चौटाला रोड पर आरटीपी नहर पटरी के पास एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने पुलिस को देखकर अचानक चलना शुरू कर दिया। शक होने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसके पास से 20 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) मिली। पुलिस ने मनोज उर्फ रोडिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाह पेश किए और 47 दस्तावेज सबूत के तौर पर दिखाए। सरकारी वकील कैलाश कुमार सिवंल ने बहस के दौरान कोर्ट से कहा कि आरोपी के पास से अवैध हेरोईन मिली थी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी गंभीर अपराध है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि अपराध की प्रकृति, गंभीरता और जब्त मादक पदार्थ की मात्रा को देखते हुए आरोपी को कड़ी सजा दी जाए।