हाईकोर्ट ने जयपुर में 22 गोदाम रेलवे लाइन से लेकर बी-2 बाइपास तक करीब 310 चिह्नित अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश सीताराम देवंदा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट ने कहा- जेडीए चार महीने में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे। वहीं 25 नवंबर को जेडीए सचिव पालना रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश हों। कोर्ट ने जेडीए को कहा- प्रभावित लोगों को 15 दिन के नोटिस के बाद सुनवाई का मौका दिया जाए। रोड पर तीन हिस्सों में अलग-अलग चौड़ाई निर्धारित इससे पहले जेडीए ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश करके कहा था कि इस रोड के तीन हिस्सों में अलग-अलग चौड़ाई निर्धारित की गई है। जेडीए की 62वीं बैठक में सड़क की आधिकारिक चौड़ाई स्पष्ट की गई थी। 22 गोदाम रेलवे स्टेशन से महेश नगर फाटक तक 40 फीट, महेश नगर फाटक से गोपालपुरा बाइपास तक 60 फीट और गोपालपुरा बाइपास से बी-2 बाइपास तक 80 फीट चौड़ाई तय की गई है। सुनवाई के दौरान मध्यस्थ के वकील ने कोर्ट को बताया- रेलवे अधिकारियों ने भी इस सड़क के कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिए कि निजी व्यक्तियों अथवा किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी अतिक्रमण हटाए जाएं।