हाईकोर्ट खंडपीठ ने 22 गोदाम स्टेशन से बीटू बाईपास तक सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के समानांतर 6 किमी लंबी सड़क पर अतिक्रमण मामले में जेडीए को 310 अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण चाहे निजी लोगों ने किया हो या किसी वैधानिक संस्था ने कानून के अनुसार हटाएं। जेडीए प्रभावित लोगों को 15 दिन का नोटिस देकर पक्ष रखने का मौका दें। जस्टिस इंद्रजीत सिंह व जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने अंतरिम निर्देश सीताराम देवंदा व अन्य की याचिका को जनहित याचिका मानते हुए दिया। अदालत ने कहा कि कोई सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल संबंधी सड़क से जुड़ी अपील/सिविल मुकदमे पर विचार नहीं करेगा। साथ ही जेडीए सचिव को 25 नवंबर को पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। 40, 60 व 80 फीट होगी सड़क की चौड़ाई: जेडीए जेडीए ने अदालत में हलफनामा पेश कर कहा कि 6 किमी लंबी सड़क पर 310 अतिक्रमण हैं, इनमें 160 मकान, 150 दुकानें-ढांचे हैं। कई जगह रेलवे ने भी अतिक्रमण कर रखा है। वहीं 22 गोदाम रेलवे स्टेशन से महेश नगर फाटक तक 1400 मीटर लंबी सड़क है। इसकी चौड़ाई 40 फीट है। महेश नगर फाटक से गोपालपुरा बाईपास तक की सड़क की लंबाई 1600 मीटर और चौड़ाई 60 फीट रहेगी। गोपालपुरा बाईपास से बीटू बाईपास तक 2900 मीटर लंबी सड़क की चौड़ाई 80 फीट रहेगी। जेडीए ने मामले में पालना के लिए 4 माह का समय मांगा। अदालत ने जेडीए को दिशा-निर्देश जारी किए।