कोटपूतली में आगामी नगरीय निकाय आम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की मान्यता के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसी भी अभ्यर्थी को राजनीतिक दल का अधिकृत प्रत्याशी तभी माना जाएगा, जब निर्वाचन प्रक्रिया के तहत निर्धारित प्रावधानों की पूरी तरह पालना की गई हो। नामांकन में पार्टी प्रत्याशी होने की घोषणा जरूरी अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि उसे संबंधित राजनीतिक दल ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। इसके साथ ही संबंधित राजनीतिक दल के अध्यक्ष, राज्य इकाई के प्रमुख या उनके अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर वाला प्ररूप 'ख' (फॉर्म-बी) रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा। यह सूचना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक देना अनिवार्य है। फॉर्म-ए भी समय पर देना होगा यदि राजनीतिक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाई के प्रमुख ने राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियमों के नियम 12(2) के तहत किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्याशियों के संबंध में अधिकृत किया है, तो उस अधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर वाला प्ररूप 'क' (फॉर्म-ए) भी 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी के पास उपलब्ध कराना होगा। स्याही से किए हस्ताक्षर ही मान्य निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' पर संबंधित पदाधिकारी या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर स्याही से किए हुए होने चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों से निर्धारित प्रक्रिया का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि किसी तकनीकी कमी के चलते पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मान्यता मिलने में परेशानी न हो।