बारां| नगरीय निकाय चुनाव में मतदान को लेकर जिले में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम के तहत निकायों में 9 और 11 सितंबर को मतदान होना है। आबकारी विभाग ने मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि में शराबबंदी के आदेश जारी किए हैं। प्रथम चरण के मतदान के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक शराबबंदी रहेगी। द्वितीय चरण में 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा मतगणना दिवस 14 सितंबर को भी सूखा दिवस घोषित किया है।