भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं वीबी जीरामजी के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शत-प्रतिशत पंजीकरण किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत दो तरह के आर्थिक फायदे देना है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों व कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। आयुक्त पुष्पा सत्यानी द्वारा जारी आदेश के अनुसार वीबी जीरामजी श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाया जाएगा। इससे श्रमिकों को सीधे तौर पर मासिक पेंशन व दुर्घटना बीमा के दो बड़े फायदे मिलेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका ने बताया कि पीएम-एसवाईएम योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिकों को उनकी उम्र के हिसाब से मासिक योगदान देना होगा। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें हर महीने 3 हजार रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा।