जिले के रानी थानांतर्गत छोटी रानी कस्बे में गाय के बछड़े को लट्ठ से मारकर हत्या का मामला सामने आया है। रामदेवजी के मंदिर वाली गली में हुई इस घटना को लेकर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ बीएनएस और राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। थानाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि भरत कुमार (29) पुत्र मोतीलाल सरगरा ने रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के अनुसार, 23 अक्टूबर की सुबह करीब 8 बजे छोटी रानी में रामदेवजी के मंदिर की गली में रास्ते पर गाय के छोटे बछड़े को विनोद कुमार (30) पुत्र ताराचंद मालवीय लोहार ने लट्ठ से मार दिया। हमले के कारण बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी मिलने पर शिकायतकर्ता ने वरकाणा से गोरक्षक शैतान सिंह को मौके पर बुलाया और इसके बाद रानी पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश की। बीएनएस धारा 325: किसी भी पशु को मारने, जहर देने, अपंग करने या निष्प्रयोज्य (बेकार) बनाने के कृत्य पर यह धारा लागू होती है। इसमें 5 वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 (धारा 3 व 8) : अधिनियम की धारा 3 के तहत राज्य में गोवंश (गाय, बछड़े, बैल आदि) के वध या हत्या करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। धारा 8(1) के अनुसार इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 1 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और साथ ही 10 हजार रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। यह कानून के तहत एक गंभीर, संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।