अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने 10 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं कराने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़िता को 6 लाख रुपए प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया हैं। इस राशि का 20 प्रतिशत नगद और 80 प्रतिशत एफडी के रूप में जमा कराया जाएगा। सरकारी वकील संजय तिवारी ने बताया कि मामला अजमेर से जुड़ा है। पीड़िता का बयान 19 फरवरी 2025 को दर्ज किया गया था। इसके बाद 12 मई 2025 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। घटना के समय पीड़िता की उम्र 10 साल थी। अभियोजन के अनुसार- बच्ची ने अपनी मां को बताया था कि मोहल्ले का करीब 45 साल का व्यक्ति उसे इशारे से घर की छत पर बुलाता था। पांच रुपए देने का लालच देता था और उसके साथ गलत हरकत करता था। मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के बयान और 42 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास, 20 हजार रुपए के जुर्माने और पीड़िता को 6 लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश सुनाया।