अलवर के पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने नाबालिग से रेप के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में 17 डॉक्यूमेंट और 13 गवाहों के बयान सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। सरकारी वकील पंकज यादव के अनुसार, घटना 4 फरवरी 2025 की है। रात करीब साढ़े 9 बजे नाबालिग पीड़िता घर से बाहर बाथरूम के लिए निकली थी, तभी पड़ोस में रहने वाला आरोपी उसे जबरन उठाकर खेत में ले गया। वहां आरोपी ने उसके कपड़े फाड़कर रेप किया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद डरी-सहमी पीड़िता खेत में छिपी मिली, जिसे परिजन घर लेकर आए। सदमे के कारण वह कुछ दिनों तक कुछ नहीं बता सकी। बाद में उसने आपबीती बताई। जिसके आधार पर 11 फरवरी 2025 को परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद अदालत ने यह सख्त सजा सुनाई।