नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में दो दोषियों सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और दूसरे आरोपी को 5 साल की सजा दी है। 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा का फैसला अलवर के पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 में जज जघेंद्र अग्रवाल ने सुनाया है। सरकारी वकील विनोद कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने जिले के एक थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार 13 अगस्त 2024 की रात पीड़िता अपने घर पर पिता के साथ सो रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी में सवार होकर चार आरोपी मौके पर पहुंचे और नाबालिग का मुंह बंद कर जबरन उसे उठाकर ले गए। आरोपियों ने उसके साथ रास्ते में गैंगरेप किया। इसके बाद उसे अलवर लाया गया, जहां भी उसके साथ रेप किया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता को भुज-बरेली तक ले जाकर भी रेप किया। घटना के बाद परिजनों ने काफी मशक्कत के बाद नाबालिग को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।