बांसवाड़ा में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र(डीजे) कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिला एवं सत्र(डीजे) कोर्ट ने करीब 21 महीने पुराने मामले में आरोपी लेम्बा पुत्र हकरू निवासी बावड़ी दूदा, थाना आनंदपुरी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, 2 नवंबर 2024 को रुपयों के लेन-देन को लेकर आरोपी और दादू पुत्र पन्नालाल निवासी पाटिया गलिया के बीच पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते जब दादू गांव के हैंडपंप पर नहा रहा था, तब आरोपी ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में दादू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब एक महीने तक उसका इलाज चला। डॉक्टरों ने उसकी चोटों को जानलेवा बताया। घटना के बाद आनंदपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच पूरी कर आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले में लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने पैरवी करते हुए कोर्ट के सामने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 14 महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों को कोर्ट में प्रदर्शित किया। गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को जानलेवा हमले का दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।