बारां में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने और उसकी मौत के मामले में अदालत ने पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-2 गौरव शर्मा की अदालत ने राजस्थान राज्य बनाम अतीक मोहम्मद मामले में यह फैसला दिया। अपर लोक अभियोजक मदन मोहन नागर ने बताया कि मुस्कान की शादी 5 नवंबर 2022 को अतीक मोहम्मद पुत्र नजुम मोहम्मद, निवासी बारां से हुई थी। शादी के बाद से अतीक और उसके परिजन दहेज की मांग को लेकर मुस्कान को प्रताड़ित करने लगे। 9 फरवरी 2024 को मुस्कान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके पिता की रिपोर्ट पर महिला थाने में मामला दर्ज किया गया था। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक नागर ने पैरवी की। उन्होंने अदालत में 24 गवाहों के बयान और 59 दस्तावेज पेश किए। वैज्ञानिक और चिकित्सीय साक्ष्यों से साबित हुआ कि मुस्कान को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अतीक को 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।