बाड़मेर पॉक्सो कोर्ट ने रेप के प्रयास करने वाले आरोपी को दोषी करार करते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। साथ 10 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया। तीन साल बाद कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायाधीश अजिताभ शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। बच्ची से की थी छेड़छाड़ लोक अभियोजक दामोदर कुमार चौधरी ने बताया- यह मामला साल 2022 बाड़मेर जिले का है। रिपोर्ट के अनुसार एक नाबालिग बालिका स्कूल से घर लौट रही थी। बीच रास्ते में आरोपी ने मौका पाकर उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। बच्ची के शोर, चिल्लाने पर आरोपी घबराकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की ओर से सबूत और गवाहों के आधार पर आरोप साबित किए। कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।