चिरंजीवी बीमा में मृतक के परिजनों को पैसा नहीं मिलने पर भरतपुर स्थाई लोक अदालत ने कलेक्ट्रेट का फर्नीचर, एसी और कम्प्यूटर कुर्क करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में काम करते समय लोहे की रॉड गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई थी। जब बीमा का पैसा नहीं मिला तो, मृतक की पत्नी ने कोर्ट का सहारा लिया। मृतक के परिजनों को 12 प्रतिशत ब्याज लगाकर रुपये देने होंगे। लोहे की रॉड गिरने से हुई थी भीम सिंह की मौत परिवादी के वकील जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि भीम सिंह निवासी चितौकरी थाना नदबई का रहने वाला था। 2 मई 2022 को भीम सिंह फैक्ट्री में काम कर रहा था। अचानक एक रॉड भीम सिंह के ऊपर गिर गई और भीम सिंह की मौत हो गई। भीम सिंह का चिरंजीवी योजना में बीमा था। भीम सिंह की मौत के बाद उसके परिजनों को 5 लाख की राशि मिलनी थी। 5 लाख की 12 प्रतिशत ब्याज देनी होगी 5 लाख की राशि चिरंजीवी बीमा योजना के डायरेक्टर और राज्य सरकार के द्वारा उन्हें नहीं दी गई। साल 2023 में भीम सिंह की पत्नी ने स्थाई लोक अदालत में एक मुकदमा दायर दिया। स्थाई लोक अदालत ने 14 नवंबर 2025 को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपये 12 प्रतिशत ब्याज लगाकर बीमा के और 11 हजार रुपये कोर्ट केस खर्च साथ दिए जाए। समय निकलने के बाद भी राज्य सरकार और बीमा विभाग द्वारा भीम सिंह की पत्नी को पैसा नहीं दिया गया। इसलिए कोर्ट ने राशि वसूली के लिए कलेक्ट्रेट के फर्नीचर की कुर्की के आदेश जारी किए हैं। आज कलेक्ट्रेट का फर्नीचर कुर्क किया जाएगा। फर्नीचर, AC, कंप्यूटर कुर्क विकास आनंद सेल आमीन ने बताया कि कोर्ट ने कलेक्टर के कार्यालय का फर्नीचर, कंप्यूटर, AC कुर्की के आदेश दिए हैं। आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। मृतक भीम सिंह की पत्नी मेवा देवी को चिरंजीवी की राशि नहीं मिलने के एवज में कुर्की की कार्रवाई की गई है।