भीलवाड़ा नगर निगम की अतिक्रमण शाखा ने शुक्रवार को शास्त्री नगर और सिंधु नगर में चार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सीज कर दिए। टीम ने सभी परिसरों के मेन गेट पर ताले लगाकर नोटिस चस्पा किए। कार्रवाई राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/7 के तहत की गई। सीज किए गए एक कॉम्प्लेक्स में प्राइवेट बैंक भी संचालित हो रहा था। नोटिस के अनुसार, संचालकों को 90 दिन में अंडरटेकिंग देनी होगी और नियमों के उल्लंघन पर सीज की अवधि बढ़ाई जा सकती है। मेन गेट पर ताला लगाकर नोटिस चस्पा किया नगर निगम की अतिक्रमण शाखा की टीम शुक्रवार सुबह शास्त्री नगर और सिंधु नगर पहुंची। यहां चार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर निगम ने ताले लगाए और नोटिस चस्पा किए। कार्रवाई के दौरान होमगार्ड के जवान और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। सीज किए गए एक कॉम्प्लेक्स में प्राइवेट बैंक संचालित हो रहा था। निगम की कार्रवाई के बाद बैंकिंग गतिविधियां भी प्रभावित होंगी। नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई नगर निगम ने इन कॉम्प्लेक्स में नियमों के विरुद्ध निर्माण और उपयोग के मामले में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/7 के तहत कार्रवाई की। टीम ने परिसरों के मुख्य गेट पर निगम के ताले लगाकर उन्हें सीज कर दिया। 90 दिन में देनी होगी अंडरटेकिंग निगम की ओर से चस्पा नोटिस में परिसरों को 90 दिन की अवधि के लिए सीज करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान संबंधित संचालकों को नक्शे के अनुरूप उपयोग करने और अवैध निर्माण अपने स्तर पर हटाने के संबंध में अंडरटेकिंग देनी होगी। नोटिस के अनुसार, तय अवधि में अंडरटेकिंग नहीं देने पर सीज की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इस दौरान सीज की गई दुकानों में किसी भी तरह की गतिविधि करने या निगम के ताले से छेड़छाड़ करने पर FIR दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा अभियान नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नियमों के विरुद्ध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।