चूरू की पोक्सो कोर्ट प्रथम ने 14 साल की नाबालिग से रेप के दोषी युवक को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत छह लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है। पोक्सो कोर्ट प्रथम के एपीपी राकेश सहारण ने बताया कि यह मामला हमीरवास थाने का है और साल 2024 का है। नाबालिग ने युवक के खिलाफ हमीरवास थाने में केस दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया कि उसकी मुलाकात लोहारू में युवक से हुई थी। इसके बाद वे फोन पर बात करने लगे। युवक उसके गांव आया और रेप किया। उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। कुछ महीने बाद नाबालिग की तबीयत खराब हुई। अस्पताल में जांच में पता चला कि वह गर्भवती थी। पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट पर पोक्सो और एससी-एसटी एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान 14 गवाहों के बयान और 38 दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह सजा सुनाई गई।