दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ में 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस सम्बन्ध में 17 जून 2024 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह था घटनाक्रम रिपोर्ट में बताया था कि उसकी सात साल की बेटी शाम को घर के थी। तभी आरोपी उसकी बेटी को 20 रुपए का लालच देकर पास में एक नाले पर ले गया। दुष्कर्म की नीयत के साथ यौन शोषण किया। बच्ची चिल्लाने पर आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। उसके बाद बच्ची रोते हुए पहुंचकर परिजनों को घटनाक्रम की जानकारी दी। 14 गवाह एवं 19 दस्तावेज पेश किए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक जितेन्द्र कुमार सैनी द्वारा 14 गवाह एवं 19 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। जिनके आधार पर न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने आरोपी को दोषी करार दिया। साथ में पीड़िता की उम्र 7 साल और आरोपी की 35 साल थी, जिसे कोर्ट ने गंभीर माना।