प्रतापगढ़ जिले के धरियावद थाना क्षेत्र के देवीलाल हत्याकांड मामले में जिला सेशन कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने यह फैसला सुनाया। लोक अभियोजक तरुण दास वैरागी ने बताया- 5 अक्टूबर 2022 को भमात फला मानागांव, धरियावद निवासी पीड़ित खात्या (45) पुत्र भेरिया मीणा ने डरागांव घटनास्थल पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि 4 अक्टूबर 2022 को शाम करीब 4 बजे खात्या का बेटा देवीलाल मीणा अपनी मां वेलकी और छोटे भाई उदयलाल को आमलवा भैरू बावजी छोड़ने के लिए बाइक पर गया था। उस समय खात्या घर पर अकेला था। अगले दिन सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली की देवीलाल का शव डरागांव कानिया घाटी के पास सड़क किनारे पड़ा है। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले में दीपक (21) और दिनेश (18) की गिरफ्तारी की गई। कुल 17 गवाह और 43 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया।