धौलपुर में करीब ढाई साल पुराने फायरिंग के एक मामले में अपर जिला सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कारावास और 5000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि यह मामला 21 अक्टूबर 2022 का है। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के हॉट मैदान में मैच खेलने के दौरान राजाखेड़ा निवासी तपेंद्र पुत्र हरि सिंह ने पुष्पेंद्र पर जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर कर दिया था। गोली पुष्पेंद्र के पैर में लगी थी। इस संबंध में पुष्पेंद्र के भाई राजू पुत्र फरेंद्र सिंह ने राजाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच कर अनुसंधान पूरा किया और कोर्ट में चालान पेश किया। अपर जिला सेशन कोर्ट धौलपुर के न्यायाधीश राकेश गोयल ने 9 अप्रैल 2026 को इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी तपेंद्र पुत्र हरि सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 10 साल के कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।