धौलपुर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक सर्जिकल ग्लव्स निर्माण इकाई पर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मुख्यालय के एफ-374, रीको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन स्थित स्वयेर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की दो प्रमुख उत्पादन मशीनों को न्यायालय के आदेश पर कुर्क कर सील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में जिला एवं सत्र न्यायालय धौलपुर ने 7 अगस्त 2021 के अपने आदेश को पुनर्जीवित करते हुए फैक्ट्री की दो सर्जिकल ग्लव्स निर्माण मशीनों को कुर्क करने के निर्देश दिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो के आदेश पर न्यायिक अमले ने पुलिस बल की मौजूदगी में फैक्ट्री पहुंचकर दोनों मशीनों को कब्जे में लिया। इन मशीनों को चैन, ताला और न्यायालय की सील लगाकर सीज कर दिया गया, जिससे इनसे किसी भी प्रकार का उत्पादन बंद हो गया है। मैसर्स अनोन्दिता हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने आरोप लगाया था कि संबंधित फैक्ट्री उसकी पंजीकृत डिजाइन का अवैध रूप से उपयोग कर सर्जिकल ग्लव्स का निर्माण कर रही थी। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन था, जिसके बाद मामले में न्यायालय की शरण ली गई और अदालत ने तथ्यों के आधार पर कुर्की के आदेश जारी किए। कार्रवाई के दौरान न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर/सेल अमीन की टीम के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मौके पर वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत श्रीवास्तव, कमल लोधी, अनस खान तथा कंपनी प्रतिनिधि चंद्रपाल चौधरी भी उपस्थित थे। इस कार्रवाई के बाद धौलपुर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग जगत में चर्चा का माहौल है। विशेषज्ञों का मानना है कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में न्यायालय अब सख्त रुख अपना रहा है। हालांकि, मामले का अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।