डीडवाना-कुचामन में पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तृतीय और चतुर्थ चरण के दौरान मतदान क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री और वितरण पर रोक रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने सूखा दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए तृतीय चरण में 1 नवंबर 2026 को शाम 6 बजे से 3 नवंबर को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। चतुर्थ चरण में यह 12 नवंबर को शाम 6 बजे से 14 नवंबर को शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। पंच और सरपंच पदों के चुनाव के लिए तृतीय चरण में 3 नवंबर 2026 को शाम 6 बजे से 5 नवंबर को मतगणना खत्म होने तक सूखा दिवस रहेगा। चतुर्थ चरण में यह 14 नवंबर को शाम 6 बजे से 16 नवंबर को मतगणना खत्म होने तक लागू रहेगा। तृतीय चरण में मकराना, ईटावा बामणियां, परबतसर, पीलवा और नावां पंचायत समितियों के चुनाव क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर के दायरे में 1 नवंबर को शाम 6 बजे से 5 नवंबर को पंच-सरपंच चुनाव की मतगणना खत्म होने तक शराब की बिक्री और वितरण पर रोक रहेगी। चतुर्थ चरण में डीडवाना, कुचामन, मौलासर और लाडनूं पंचायत समितियों के चुनाव क्षेत्रों और उनके 5 किलोमीटर के दायरे में 12 नवंबर को शाम 6 बजे से 16 नवंबर को पंच-सरपंच चुनाव की मतगणना खत्म होने तक शराब की बिक्री और वितरण बंद रहेगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गिनती के लिए तय 20 नवंबर 2026 को भी संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सूखा दिवस रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।