ट्रांसफर के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले अफसरों पर राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। जयपुर में 9 आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी कर दिए हैं। इनसे अब तीन गुना तक किराया वसूलने के साथ बकाया राशि की वसूली के आदेश दिए गए हैं। विभाग ने राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के तहत कार्रवाई करते हुए 31 मार्च 2026 तक की बकाया राशि वसूलने के लिए सूची तैयार की है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि तय समय में आवास खाली नहीं करने पर बाजार दर से किराया वसूला जाएगा और बेदखली की कार्रवाई भी की जाएगी। IPS: कच्छावा 4 साल से कााबिज IAS: 2 साल में भी नहीं छोड़ा आवास