ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में अवैध रूप से पेड़ काटने वालों के खिलाफ वन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। नई गाइडलाइन जारी करते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब आम व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति पेड़ काटने पर प्रति पेड़ 25 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं व्यावसायिक गतिविधियों या बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का दंड लगाया जाएगा। वन विभाग के अनुसार, टीटीजेड क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। हाल के वर्षों में अवैध पेड़ कटाई के बढ़ते मामलों को देखते हुए जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, ताकि इस पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। नई व्यवस्था के तहत दोषियों को केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सीधे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीटीजेड क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पेड़ कटाई के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। वन विभाग का कहना है कि इस सख्ती से क्षेत्र में हरित आवरण को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।