बालोतरा | स्थायी लोक अदालत बालोतरा ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को प्रार्थी को क्लेम राशि देने का आदेश दिया है। अदालत ने 23 अप्रैल को पारित आदेश में कहा कि बीमा कंपनी का क्लेम देने से इंकार करना उचित नहीं था। प्रकरण में प्रार्थी अशोक कुमार ने अपने वाहन का बीमा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से कराया था। वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रार्थी ने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा। कंपनी ने भुगतान से इंकार कर दिया। प्रार्थी ने स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की। सुनवाई अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार मित्तल ने की। सदस्य भगवानाराम चौधरी भी रहे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। दस्तावेज देखे गए। अदालत ने कंपनी 7 लाख 29 हजार 773 रुपए क्लेम राशि देगी। इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।