कंज्यूमर कोर्ट ने महिंद्रा को कस्टमर को 22 लाख की नई XUV 700 देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कंपनी को आर्थिक और मानसिक कष्ट देने के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए जुर्माना देने को कहा है। गाड़ी शोरूम से लेते वक्त इसकी फ्रंट विंडशील्ड टूटी हुई थी। इसके साथ ही इस SUV में साउंड सिस्टम, सनरूफ, पेट्रोल इंडिकेटर खराब थे। कार में से पानी भी टपकता था। SUV मालिक ने इसकी शिकायत शोरूम मालिकों से की तो वे टालमटोल करते रहे। इसके बाद कस्टमर ने कोर्ट की शरण ली। मामला जैसलमेर का है, उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अध्यक्ष पवन कुमार ओझा और सदस्य रमेश कुमार गौड़ की पीठ ने पीड़ित रिटायर्ड प्रोफ़ेसर लक्ष्मी नारायण नागौरी (62) की शिकायत पर सुनाया। महिंद्रा को अब पुरानी गाड़ी लेकर नई गाड़ी 45 दिनों के भीतर ऑन-रोड वाहन (रोड टैक्स और बीमा सहित) पीड़ित को देनी होगी। अब समझिए पूरा मामला… 5 साल पहले खरीदी थी XUV 700 आयोग के रीडर मदन भाटी ने बताया- कार मालिक लक्ष्मी नारायण नागौरी ने 9 नवंबर 2021 को एक्सयूवी 700 (RJ 15 UA 2600) खरीदी थी, जिसमें शुरुआत से ही गंभीर तकनीकी खामियां थीं। कार मालिक ने गाड़ी खरीदने के तुरंत बाद ही इसमें कई मैन्युफैक्चरिंग कमियों की शिकायत की थी। इनमें गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम खराब होना, सनरूफ का ठीक से काम न करना, कार के अंदर पानी टपकना, डिस्प्ले और सिल्वर बॉक्स का बार-बार बंद होना और पेट्रोल इंडिकेटर का सही जानकारी न देना शामिल था। गाड़ी से पानी टपकता था पानी के रिसाव से कार में शॉर्ट सर्किट और आग लगने का भी खतरा बना रहता था। ग्राहक ने वॉट्सऐप, ईमेल, फोन और सर्विस के दौरान कई बार शिकायत की। गाड़ी को करीब 14 बार सर्विस सेंटर भी ले जाया गया, लेकिन कंपनी इसका पक्का समाधान नहीं कर सकी। कार ली उसी दिन विंडशील्ड टूटी मिली लक्ष्मी नारायण नागौरी के अनुसार, कार खरीदते समय ही उसकी आगे की विंडशील्ड टूटी हुई थी। शुरुआत में कंपनी ने इसे बदलने से मना कर दिया था, लेकिन जब शोरूम की सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो गलती साबित हुई और नया कांच लगाया गया। जब कंपनी में कोई सुनवाई नहीं तो पीड़ित ने वकील के जरिए 15 जुलाई 2025 को कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था। इसमें कार को बदलकर नई कार देने या पूरे पैसे ब्याज सहित लौटाने और 5 लाख रुपए हर्जाने की मांग की गई थी। हालांकि, कंपनी ने 18 जुलाई 2025 को केवल औपचारिक जवाब दिया और समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। आखिरकार पीड़ित ग्राहक ने न्याय के लिए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कंपनी को सेवा में गंभीर लापरवाही और दोषयुक्त वाहन बेचने का दोषी माना और ग्राहक के हक में फैसला सुनाया। कार में खामियों से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… स्कॉर्पियो पर लिखा- मौत का सामान, 20 लाख का डिब्बा:क्रेन से 20 फीट हवा में लटकाई गाड़ी; एक्सीडेंट में गई थी बिजनेसमैन की जान झुंझुनूं में 20 जुलाई को एक्सीडेंट में बिजनेसमैन की मौत हो गई थी। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, लेकिन एयरबैग्स नहीं खुले थे। पढ़ें पूरी खबर…