हाईकोर्ट ने सेंट एंसलम स्कूल, न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली 1850 मीटर लंबी प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी रोड के मामले में जेडीए को निर्देश दिया है कि वह सेंटर से दोनों ओर 40-40 फीट दूरी नापकर 80 फीट चौड़ी रोड बनाए। वहीं इस रोड के निर्माण में कोई रुकावट आए तो जेडीए अफसर उसे हटाने के लिए स्वतंत्र हैं। रोड के दोनों ओर फुटपाथ के लिए 3-3 मीटर की जगह छोड़ी जाए और इस जमीन का उपयोग याचिका के अंतिम निस्तारण तक न प्रार्थी करेंगे और ना ही जेडीए। साथ ही इस आदेश की पालना रिपोर्ट 15 दिन में जेडीए को पेश करने के लिए कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश बजरंग पंवार व अन्य की याचिकाओं पर दिया। याचिकाओं में जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल के 27 मई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रिब्यूनल ने 15 जुलाई 2025 की बीपीसी (एलपी) की मीटिंग में लिए निर्णय को चुनौती देने वाला प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। इस मीटिंग में रोड की चौड़ाई सेंटर से नापते हुए तय की थी। प्रार्थियों ने कहा कि यहां 100 फीट चौड़ी रोड का निर्माण होना है और केवल मुद्दा अलाइनमेंट का ही है। जबकि पिछले 20 साल में रोड की चौड़ाई व अलाइनमेंट कई बार बदला है। जवाब में जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने कहा कि पूर्व में यहां रोड की चौड़ाई 200 फीट थी। लेकिन सहकारी समितियों की अनधिकृत स्कीमों के चलते बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए। ऐसे में वृहत जनहित देखते हुए जेडीए ने रोड की चौड़ाई 200 फीट से घटाकर 100 फीट कर दी। इसे बीपीसी (एलपी) की मीटिंग में भी अनुमोदित कर दिया, जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी बरकरार रखा है।