झुंझुनूं के विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो) झुंझुनूं इसरार खोखर ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पर विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजाएं व जुर्माना लगाते हुए कुल 1 लाख 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने आरोपी कृष्ण कुमार पुत्र नत्थूराम उर्फ नत्थूलाल मेघवाल निवासी नंगली सलेदी सिंह को दोषी माना है। 50 हजार रुपए का जुर्माना जमा नहीं कराने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी मामले के अनुसार 9 अगस्त 2023 को मामला दर्ज करवाया गया था। रिपोर्ट में बताया कि वह बाजार जाने के लिए निकली थी। इस दौरान अरोपियों ने जबरन बाइक पर बैठाकर बाजार छोड़ने की बात की। इसके बाद उससे रेप किया। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अगस्त 2023 में दोबारा आरोपियों ने उसके साथ रेप किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाम्बू ने न्यायालय में 16 गवाहों के बयान कराए और 55 दस्तावेज पेश किए। लोक अभियोजक ने न्यायालय से मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए आरोपी कृष्ण कुमार को कठोर सजा देने की मांग की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद कृष्ण कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।