जोधपुर जिले में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया- विवाह कार्यक्रमों में अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आवश्यकता होने पर उपभोक्ताओं को पहले विवाह कार्ड के साथ आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया- शहरी क्षेत्र के आवेदनों के लिए जिला रसद कार्यालय (प्रथम) जोधपुर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला रसद कार्यालय (द्वितीय) जोधपुर या संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकेगा। बिना अनुमति कॉमर्शियल सिलेंडर जारी न किए जाएं जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने कहा- सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना अनुमति कोई भी कॉमर्शियल सिलेंडर जारी न किए जाएं। साथ ही 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर केवल प्रवासी श्रमिकों को ही उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी दैनिक सूचना निर्धारित ईमेल आईडी पर भेजना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया- संबंधित प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक नियमित रूप से निगरानी करेंगे। किसी भी प्रकार की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित एजेंसी या व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए प्रस्तावित साक्षात्कार स्थगित जोधपुर जिले में खाली और नई उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया के लिए भी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अश्विनी गुर्जर ने बताया- कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति (27 नवंबर 2025) के क्रम में मिले आवेदनों पर साक्षात्कार आयोजित किए जाने प्रस्तावित थे। उन्होंने बताया- पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये साक्षात्कार अब 15 और 16 अप्रैल को आयोजित किए जाने थे, जिन्हें स्थगित कर दिया गया है। गुर्जर ने कहा- साक्षात्कार की नई तिथि और समय के संबंध में आवेदकों को अलग से सूचना जारी कर सूचित किया जाएगा।