करौली जिला एवं सेशन कोर्ट ने वर्ष 2024 के एक हत्या मामले में आरोपी रामसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने करणपुर थाना क्षेत्र के गोटा माली निवासी रामसिंह पुत्र बुद्धू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। लोक अभियोजक एवं राजकीय अधिवक्ता रीतेश सारस्वत ने बताया कि यह घटना 25 जनवरी 2024 को हुई थी। आरोपी रामसिंह ने करणपुर थाना क्षेत्र के महाराजपुरा गांव में महेश पुत्र सुगरसिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। महेश मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा थाना क्षेत्र के बघोरा खुर्द, भगतपुरा का निवासी था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इसके अतिरिक्त, 56 दस्तावेजी साक्ष्य और तीन भौतिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने इन सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।