कोटा में मादक पदार्थ तस्करी के करीब 6 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश रामपाल जाट ने गांजा तस्करी के दोषी हुसैन निवासी वार्ड नंबर 13 मंडाना कस्बा कोटा ग्रामीण को 15 साल के कठोर कारावास की सजा व 1.5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। हुसैन अपनी बाइक पर 38 किलो गांजा बांधकर सप्लाई के लिए ले जा रहा था। पुलिस को देखकर भागते समय हुसैन अनबैलेंस होकर बाइक सहित गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 27 जुलाई 2020 को मंडाना थाना पुलिस ने कोटा झालावाड़ NH 52 पर नाकाबंदी कर रखी थी। पत्थर मंडी रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक कोटा नंबर की बाइक को डिटेन किया। पुलिस की नाकाबंदी को देखकर बाइक सवार ने गाड़ी को घुमाया। इस प्रयास में वो अनबैलेंस होकर सड़क पर गिर गया। बाइक पर एक कट्टा बधा हुआ था। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने पूछताछ की। शख्स ने अपना नाम हुसैन पुत्र नसरूशाह निवासी वार्ड नंबर 13 मंडाना कस्बा कोटा ग्रामीण का होना बताया।बाइक पर बंधे कट्टे की तलाशी में 19 पैकेट मिले। जिनमें 38 किलो गांजा भरा हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने अपने तीन अन्य सहयोगियों वसीम उर्फ राजा, निवासी तालेड़ा बूंदी, हसन अली, निवासी इंदिरा कॉलोनी तालेड़ा बूंदी और रईस खान निवासी बिलोना तहसील नलखेड़ा जिला आगर मध्य प्रदेश के नाम बताए। जांच के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 18 गवाहों के बयान करवाए। 157 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने हुसैन को सजा सुनाई,जबकि तीन सह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया।