कोटा में एक नाबालिग से रेप के दोषी को पॉस्को कोर्ट (2) ने सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने रेप के करीब डेढ़ साल पुराने मामले में 35 वर्षीय दोषी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा और 1.10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। दोषी युवक पीड़िता का रिश्तेदार लगता है, जो नाबालिग को चीज दिलाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया। वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसे धमकी दी। बाद में चॉकलेट देकर भेज दिया था। विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह भानावत ने बताया- 1 अक्टूबर 2024 को पीड़िता की मां ने शहर के एक थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उसकी 7 साल की बेटी दूसरी कक्षा में पढ़ती है। मौसी की तबीयत खराब होने के कारण उसके (मौसी) पास रहती है। उसी इलाके में आरोपी रिश्तेदार भी रहता है। जो मेरी बेटी को ककोड़े दिलाने की कहकर अपने कमरे पर ले गया। वहां ले जाकर नाबालिग बेटी से रेप किया। बाद में डराया-धमकाया और चॉकलेट देकर भेज दिया। पेट दर्द पर पूछा तो बताई सच्चाई मां ने शिकायत में बताया- घटना के बाद से बेटी गुमसुम रह रही थी। उसे बार-बार पेट में दर्द हो रहा था। पूछने पर बेटी ने सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट में 18 गवाहों के बयान करवाए गए और 32 दस्तावेज पेश किए गए। ----------------------------------- ये खबर भी पढ़ें- रेप में मदद करने वाले भाई को 20 साल जेल:आरोपी की मदद की थी; 3 साल बाद आया फैसला,भैंस चराकर लौट रही थी नाबालिग