चूरू | भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश को लेकर नियम और सख्त कर दिए हैं। नए जनविश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम 2026 के लागू होने के बाद अब महिला डिब्बे में बिना अनुमति यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों से मौके पर ही 2500 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकेगा। संबंधित यात्री का टिकट या पास भी जब्त कर सकते हैं। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 162 के तहत यदि कोई पुरुष जानबूझकर महिला आरक्षित कोच, सीट, बर्थ या कंपार्टमेंट में प्रवेश करता है, यात्रा करता है या गार्ड के निर्देश के बावजूद स्थान खाली नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।