बाड़मेर | प्रदेश सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने होटल लाइसेंस शुल्क को लेकर जारी आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 24 जून से पहले प्राप्त सभी होटल लाइसेंस आवेदनों का निस्तारण पूर्व में निर्धारित शुल्क के अनुसार किया जाएगा। 24 जून के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर नई शुल्क व्यवस्था लागू रहेगी। बता दें कि होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, रिसोर्ट और पेइंग गेस्ट जैसी व्यावसायिक आवासीय इकाइयों के संचालन के लिए स्थानीय निकाय से होटल लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य आवेदनों के निस्तारण में भ्रम नहीं रहे।