नाबालिग छात्राओं से रेप और उनके सुसाइड के मामले में प्रतापगढ़ कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उनके दो सहयोगियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक किशनलाल कुमावत ने बताया- मामला साल 2023 का है। पीपलखूंट थाना क्षेत्र में दो नाबालिग छात्राएं कमरा किराए पर लेकर स्कूल में पढ़ाई कर रहीं थीं। थाना क्षेत्र में रहने वाले अभिषेक और अनिल दोनों के साथ लगातार छेडछाड़ कर रहे थे। 5 अक्टूबर 2023 को दोनों आरोपियों ने छात्राओं के साथ बाजार में छेड़छाड़ की। इस पर आसपास भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर बिठा लिया और बच्चियों के परिजनों को सूचना दी। छात्राओं के परिजनों ने मामले को लेकर 5 अक्टूबर 2023 को ही पीपलखूंट थाने में शिकायत दी। मगर बाद में पुलिस ने समझाइश के बाद आरोपियों को छोड़ दिया। बाजार जाते समय किया किडनैप 7 अक्टूबर को अभिषेक और अनिल अपने दो साथी अजय और दीपेश के साथ दोनों छात्राओं को किडनैप करने की योजना बनाई। जब दोनों बाजार में सब्जी लेने के लिए जा रहीं थी उसी समय आरोपी बेहोशी की दवा सुंघाकर दोनों का बोलेरो में अपहरण कर ले गए। इसके बाद जंगल में ले जाकर दोनों के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद प्रतापगढ़ के नाकोड़ा नगर के पास दोनों को फेंककर चले गए। रात के समय होश आने पर दोनों ने कॉलोनी के लोगों से मदद मांगी। इसके बाद परिजनों को फोन कर मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजन दोनों को लेकर पीपलखूंट थाना लेकर पहुंचे। जहां परिजनों की रिपोर्ट ले ली। इसके बाद 8 अक्टूबर को मेडिकल कराने के लिए कहा। घर आने के बाद किया सुसाइड इसके बाद परिजन दोनों को लेकर घर आ गए। 7 अक्टूबर की रात को जब घर पर सभी लोगों के सो जाने के बाद दोनों नाबालिग ने जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जेल के साथ जुर्माना भी लगाया लोक अभियोजक किशनलाल कुमावत ने बताया- प्रतापगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने अभिषेक और अनिल को मुख्य आरोपी मानते हुए 20-20 साल की जेल के साथ 60-60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही अजय और दीपेश को 10-10 साल की जेल के साथ 16-16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। … यह खबर भी पढ़ें प्रेग्नेंट पत्नी को निर्वस्त्र कर 1KM घुमाया था:पति समेत 17 आरोपियों को सुनाई सजा; जज बोलीं- ऐसा करने वालों को माफी का अधिकार नहीं 6 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में सिविल कोर्ट ने 11 माह बाद शनिवार को फैसला सुनाया है। इसमें पति समेत 14 लोगों को 7 साल और 3 महिलाओं को 5 साल की सजा सुनाई है। (पढ़ें पूरी खबर)